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आज़म खान को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को बड़ा झटका, 40 में से 38 इमारतों के ध्वंस का आदेश
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आज़म खान को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को बड़ा झटका, 40 में से 38 इमारतों के ध्वंस का आदेश

Awaz E Bihar•15 जुलाई 2026 को 05:47 pm बजे•1,420 व्यूज़•3 मिनट पढ़ें

रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। संस्थान को 15 दिनों के भीतर स्वेच्छा से कार्रवाई करने का समय दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में जेल में बंद आजम खान के महत्वपूर्ण शैक्षिक परियोजना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय की 40 इमारतों में से 38 को अवैध निर्माण घोषित करते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 दिनों के भीतर इन इमारतों को स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा प्राधिकरण कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त करेगा।
रामपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर सदर तहसील के संगन खेड़ा गांव में स्थित है। वर्ष 2024 में इस क्षेत्र को प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल किए जाने के बाद विश्वविद्यालय से इमारतों के अनुमोदित नक्शों से संबंधित विवरण मांगे गए थे। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी किया गया और उसका लिखित उत्तर भी मांगा गया।
प्राधिकरण का कहना है कि मामले की विस्तृत सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय को अपना पक्ष प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का पूरा अवसर प्रदान किया गया। जांच के बाद यह बात सामने आई कि विश्वविद्यालय की 40 इमारतों में से केवल दो इमारतों के नक्शे संबंधित अधिकृत एजेंसी से अनुमोदित हैं, जबकि शेष 38 इमारतों के निर्माण के लिए किसी प्रकार की कानूनी अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।
रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि विश्वविद्यालय की इमारतें अब रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और संबंधित रिकॉर्ड की जांच से पता चला है कि अधिकांश इमारतें अनुमति के बिना निर्मित की गई हैं। उनके अनुसार सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने और पक्षों का पक्ष सुनने के बाद ही ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है।
सुनवाई के दौरान मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की ओर से यह तर्क दिया गया कि जब ये इमारतें बनाई गई थीं, उस समय संगन खेड़ा गांव रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं था, इसलिए प्राधिकरण से नक्शों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। विश्वविद्यालय का यह भी कहना था कि इमारतें वर्तमान प्रशासनिक सीमाओं के लागू होने से पहले ही बन चुकी थीं, इसलिए उन्हें वर्तमान आधार पर अवैध नहीं घोषित किया जा सकता है।
हालांकि, रामपुर विकास प्राधिकरण ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि निर्माण के समय जिस अधिकृत एजेंसी से नक्शों की अनुमति लेना आवश्यक था, उसकी अनुमति प्राप्त करना कानूनी रूप से आवश्यक था, चाहे बाद में क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र बदल गया हो। प्राधिकरण के अनुसार जिला पंचायत के रिकॉर्ड में केवल मेडिकल कॉलेज और शैक्षिक ब्लॉक के नक्शे अनुमोदित पाए गए हैं, जबकि शेष 38 इमारतों के लिए किसी कानूनी अनुमति का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित कानून के तहत हुई थी। यह आजम खान के महत्वपूर्ण शैक्षिक परियोजनाओं में से एक है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय जमीन से संबंधित विवादों, लीज के नियमों के कथित उल्लंघनों और अन्य कानूनी मामलों के कारण कई जांच और अदालती कार्रवाइयों का सामना करता रहा है।
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