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पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले सरकार ने जारी किए सख्त नियम
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पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले सरकार ने जारी किए सख्त नियम

Awaz E Bihar•14 मई 2026 को 09:01 am बजे•16 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

बakra Eid से ठीक पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने कुर्बानी और जानवरों की हत्या से संबंधित दिशानिर्देश जारी करके एक नई हलचल पैदा कर दी है। सरकार ने जानवरों को मारने के लिए एक नया नियम जारी किया है, जिसका पालन सभी को करने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि यह फैसला हाई कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जारी दिशानिर्देश के अनुसार अब खुले स्थानों पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जानवर को मारने की अनुमति नहीं होगी। जानवरों को मारने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण शर्तें लागू कर दी हैं, जिसका ध्यान ईद-उल-ज़हा के अवसर पर लोगों को जानवर की कुर्बानी देते समय रखना होगा।

सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार, गाय, भैंस, बैल और बछड़ों की कुर्बानी देने के लिए एक विशेष प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यह भी कहा गया है कि जानवर को मारने से पहले नगर पालिका या पंचायत समिति के प्रमुख और सरकारी पशु चिकित्सक, दोनों से मिलकर तैयार एक संयुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यदि कोई अधिकारी यह प्रमाण पत्र देने से मना करता है, तो आप 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार से इसकी शिकायत कर सकते हैं।

जारी आदेश के अनुसार, सड़क किनारे या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जानवरों को मारना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल सरकार द्वारा अनुमोदित बूचड़खानों में ही की जा सकती है। नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी जानवर को कुर्बानी करने पर 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर जेल और जुर्माना दोनों एक साथ हो सकते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 1 जून से बंगाल में 'अन्नपूर्णा योजना' की शुरुआत की घोषणा की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री सुवेंदु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बंगाल में अब कटमनी और टोलाबाजी नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार हर महीने जिला मजिस्ट्रेट और विधायकों की एक साथ बैठक कराएगी। चंद्रनाथ रथ हत्या मामले की जांच के लिए भी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है।
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