बिहार में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी: नीतीश कुमार
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पटना, 03 जनवरी (एबीएन) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय पार्ट-3 के तहत सबका सामान, जीवन आसान के उद्देश्य के तहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को घर पर ही जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। बिहार में वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। श्री कुमार ने एक्स पर लिखा, 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के बाद हम लोगों ने राज्य को देश की सबसे अधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए सात निश्चय पार्ट-3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। उन्होंने कहा कि सात निश्चय पार्ट-3 के सातवें निश्चय 'सबका सामान, जीवन आसान' का मूल उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करके उनके जीवन को और अधिक आसान बनाना है। इसके लिए सरकार निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय कर रही है। श्री कुमार ने कहा कि कई बार यह देखा गया है कि राज्य के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री से संबंधित कार्यों के निर्वहन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमीन-फ्लैट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। श्री कुमार ने बताया कि अब राज्य के वे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है और वे जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर उन्हें घर पर ही जमीन के रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में निबंधन, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से दस्तावेजों का निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग की ओर से जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सात कार्य दिवसों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि आमतौर पर यह देखा जाता है कि जमीन खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों को संबंधित जमीन के बारे में ताजा जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए जमीन की रजिस्ट्री से पहले जमीन के बारे में ताजा जानकारी खरीदार-विक्रेता को प्रदान करने का भी इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस इंतजाम के तहत आवेदकों की मांग पर, रजिस्ट्रेशन विभाग की ओर से सर्कल कार्यालय से जमीन की ताजा स्थिति की जानकारी प्राप्त करके खरीदार को प्रदान कर दी जाएगी। इससे आवेदकों को काफी सुविधा होगी और उन्हें जमीन के बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया कि इन इंतजामों को एक अप्रैल 2026 से लागू करने का निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दे दिया गया है। श्री कुमार ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि यह पहल राज्य के 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और उनके दैनिक जीवन और अधिक आसान हो जाएगा। इसके साथ ही जमीन के बारे में ताजा और सही जानकारी प्रदान करने के इंतजाम से सभी लोगों को काफी फायदा होगा।