अवैध होर्डिंग और बैनरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी
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पटना, 22 फरवरी (एबीएन) पटना नगर निगम द्वारा शहर की सुंदरता, यातायात की सुगमता और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी छह क्षेत्रों में अवैध होर्डिंग और बैनर हटाने के लिए विशेष अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। चिह्नित स्थानों पर वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण कर यूनिपोल और होर्डिंग को हटाया जा रहा है। पटना नगर निगम के क्षेत्र में बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों, सड़कों के किनारे, बिजली के खंभों, सरकारी भवनों, निजी भवनों या अन्य स्थानों पर लगाए गए विज्ञापन सामग्री, यूनिपोल और होर्डिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पटना नगर निगम के क्षेत्र में स्थित निजी भवनों की छतों और दीवारों पर बिना कानूनी अनुमति लगाए गए होर्डिंग के खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उन होर्डिंग को हटाया भी जा रहा है। जिन पर बकाया राशि बाकी है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द राशि जमा कराएं। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थापित अवैध होर्डिंग को ध्यान में रखते हुए यह अभियान रात के समय भी चलाया जा रहा है। पटना के नगर आयुक्त यशपाल मीना ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी दबाव के बिना निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए। शहर की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना नगर निगम ने राजस्व संग्रह के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए शहर की विज्ञापन एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुल 54 विज्ञापन एजेंसियों पर निगम का भारी बकाया है, जिसके भुगतान के लिए नोटिस भेजे गए हैं। आंकड़ों के अनुसार विज्ञापनों के मद में कुल बकाया राशि 1,07,12,53,737 रुपये है। सभी संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द अपने बकाया का भुगतान करें, अन्यथा पटना नगर निगम पीडीआर अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई और ब्लैकलिस्टिंग भी कर सकता है। पटना नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों और विज्ञापन एजेंसियों से अपील की है कि वे नियमों के अनुसार पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही विज्ञापन सामग्री लगाएं।