अवैध मांस और मछली की दुकानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश
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पटना, 22 फरवरी (एबीएन) बिहार सरकार के शहरी विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी नगर निकायों के अधीन संचालित होने वाली अवैध मांस और मछली की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग के नोटिस में कहा गया है कि कई शहरी क्षेत्रों में बिना उचित लाइसेंस के मांस और मछली की दुकानें संचालित की जा रही हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और कानूनी व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बिहार नगर निगम अधिनियम 2007 की धारा 345 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कई स्थानों पर अवैध रूप से मांस और मछली की बिक्री की जा रही है। कई दुकानों में स्वच्छता के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है और खुले और अस्वास्थ्यकर वातावरण में बिक्री की जा रही है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाग ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया है कि उचित अनुमति के बिना संचालित होने वाली मांस और मछली की दुकानों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाए, स्वच्छता के मानकों का उल्लंघन करने वाली दुकानों को बंद कराया जाए, धार्मिक स्थलों, शैक्षिक संस्थानों और संवेदनशील सार्वजनिक स्थलों के पास संचालित होने वाली दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जाए, आगे ऐसी दुकानों की स्थापना के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के संचालित होने वाली दुकानों के खिलाफ बिहार नगर निगम अधिनियम 2007 की धारा 345 (4) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरी विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाकर अवैध दुकानों को बंद कराएं और इसकी क्रियान्वयन रिपोर्ट जल्द से जल्द विभाग को प्रदान करें।